राज्य सरकार ने गोतस्करी जैसे संगठित अपराधों पर सख्त शिकंजा कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब इस तरह के मामलों में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ ‘सफेमा’ (SAFEMA) कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों की अवैध संपत्तियां जब्त कर उन्हें नीलाम किया जाएगा, और उससे प्राप्त राशि को गोसेवा के कार्यों में खर्च किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के एडिशनल एसपी स्तर के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिलेवार प्रगति की समीक्षा की गई और 15 जुलाई 2024 से लागू एसओपी के तहत अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई।
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